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नवंबर से बदलेंगे कॉल नियम, कॉलर का नाम भी दिखेगा: TRAI
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने कॉलर नेम डिस्प्ले सुविधा लागू करने की घोषणा की है। इस व्यवस्था से आने वाली कॉल के साथ कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा।
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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एक नए निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत 1 नवंबर से मोबाइल फोन पर आने वाली प्रत्येक कॉल के साथ कॉल करने वाले का रजिस्टर्ड नाम भी प्रदर्शित होगा। यह कॉलर नेम डिस्प्ले फीचर ग्राहकों को आने वाली कॉल की पहचान करने में मदद करेगा और धोखाधड़ी के प्रयासों को रोकने में सहायक साबित हो सकता है।
इस नए नियम के अनुसार, सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपने नेटवर्क में कॉलर नेम डिस्प्ले सेवा सक्षम करनी होगी। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य को कॉल करेगा तो प्राप्तकर्ता के फोन पर फोन नंबर के साथ-साथ कॉल करने वाले का नाम भी स्क्रीन पर दिखाई देगा, बशर्ते वह नाम अपने सेवा प्रदाता के पास पंजीकृत हो।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुविधा स्पैम और धोखाधड़ी वाली कॉलों से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ग्राहक कॉल आने से पहले ही जान सकेंगे कि कौन उन्हें बुला रहा है, जिससे संदिग्ध और नुकसानदेह कॉलों को रोकना आसान हो जाएगा। यह उपाय साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने में भी मदद कर सकता है।
TRAI की ओर से जारी इस निर्देश का पालन करना सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए अनिवार्य है। उम्मीद की जा रही है कि यह कदम देश के लाखों मोबाइल ग्राहकों को अधिक सुरक्षित संचार अनुभव प्रदान करेगा।