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सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा खत्म करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के लिए फांसी को समाप्त कर अन्य तरीकों जैसे नसों के माध्यम से जहर देने को अपनाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों की बेंच ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि घातक इंजेक्शन फांसी से बेहतर तरीका है।

LSN India · 18 August 2026

सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा खत्म करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की बेंच ने मंगलवार को मृत्युदंड के लिए फांसी की प्रथा को समाप्त करने की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री यह साबित नहीं करती कि घातक इंजेक्शन मृत्युदंड के निष्पादन के तरीके के रूप में फांसी पर कोई अतिरिक्त लाभ रखता है।

बेंच ने यह भी कहा कि वह इस बात से सहमत नहीं है कि 1983 के फैसले को एक बड़ी बेंच के सामने दोबारा विचार के लिए भेजने का मामला बनता है। यह 1983 का फैसला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(5) की संवैधानिकता से संबंधित था। इस धारा में कहा गया है कि जब किसी को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाए, तो फैसले में यह निर्देश दिया जाएगा कि उसे गले से फांसी दी जाएगी।

हालांकि, बेंच ने स्पष्ट किया कि इस याचिका को खारिज करना भविष्य में संवैधानिक समीक्षा के दरवाजे को बंद नहीं करता। बेंच ने कहा कि यदि भविष्य में कोई सशक्त वैज्ञानिक, चिकित्सीय या अनुभवजन्य साक्ष्य सामने आता है, तो इस मुद्दे पर दोबारा विचार किया जा सकता है।