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सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर निर्यात शुल्क में की कटौती
वित्त मंत्रालय ने 16 सितंबर से प्रभावी पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन पर निर्यात शुल्क में कमी की घोषणा की है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क अब 0.5 रुपये प्रति लीटर रह गया है।
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भारत सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात शुल्क में महत्वपूर्ण कटौती की है। वित्त मंत्रालय के अधिसूचनाओं के अनुसार, ये संशोधित दरें 16 सितंबर से लागू हो गई हैं।
इस कदम से पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में भारी कमी आई है। सरकार ने डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर भी इसी तरह की कटौती की है। यह निर्णय देश के तेल निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेगी।
हाल के महीनों में सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात शुल्क को क्रमिक रूप से कम कर रही है। यह नीति वैश्विक तेल मूल्यों में उतार-चढ़ाव और देश के निर्यात लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।
विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भारतीय रिफाइनरियों को विदेशी बाजारों में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने में मदद देगा। साथ ही, इससे निर्यात से होने वाली आय में भी स्थिरता आ सकती है।