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ई-कॉमर्स नियमों में संशोधन, डार्क पैटर्न और प्रायोजित विज्ञापनों पर लगेगी रोक

केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून में संशोधन किया है। नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।

LSN India · 10 September 2026

केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) संशोधन नियम, 2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ये संशोधित नियम 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे।

नए नियमों का मुख्य उद्देश्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर गुमराह करने वाले व्यावहार और प्रथाओं को रोकना है। इसमें तथाकथित डार्क पैटर्न को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है, जो उपभोक्ताओं को अनजाने में गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही, प्रायोजित विज्ञापन और विज्ञापन सामग्री के संबंध में स्पष्टता बनाई गई है।

संशोधन का लक्ष्य ऑनलाइन खरीदारी को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। नए नियम उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करेंगे और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार करेंगे।

इस संशोधन से डिजिटल बाजार में सुस्पष्ट संचार के मानकों को मजबूत किया जाएगा। यह कदम भारत में ऑनलाइन खुदरा बाजार को अधिक नियंत्रित और उपभोक्ता-केंद्रित बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।