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फिल्मों में ड्रग्स के दृश्यों के लिए अनिवार्य चेतावनी: सीबीएफसी के नए नियम
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमाटोग्राफ अधिनियम के तहत 16 सितंबर को संशोधित फिल्म प्रमाणन दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए नियमों में ड्रग उपयोग के दृश्यों के लिए सांविधिक चेतावनी अनिवार्य की गई है।
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केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने अपने संशोधित दिशानिर्देशों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो सभी प्रकार की फिल्मों पर लागू होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी इन नए नियमों के अनुसार, किसी भी फिल्म में नशीली दवाओं के उपयोग से संबंधित दृश्य दिखाए जाने की स्थिति में अनिवार्य रूप से सांविधिक चेतावनी प्रदर्शित करनी होगी।
ये दिशानिर्देश सिनेमाटोग्राफ अधिनियम के तहत अधिसूचित किए गए हैं और यह निर्धारित करते हैं कि फिल्म निर्माताओं को किस प्रकार की सामग्री के लिए दर्शकों को पूर्व सचेत करना आवश्यक है। नई व्यवस्था दर्शकों, विशेषकर युवा वर्ग को, नशीली दवाओं से संबंधित सामग्री के बारे में पहले से अवगत कराने का लक्ष्य रखती है।
यह कदम फिल्म उद्योग में जिम्मेदारी और सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया है। सीबीएफसी के मौजूदा प्रमाणन प्रणाली के साथ इस नए नियम को एकीकृत किया जाएगा, जिससे सभी फिल्में समान मानदंडों का पालन करें।
इस नीति परिवर्तन के साथ, निर्माता और वितरक दोनों को फिल्म प्रदर्शन से पूर्व इन दिशानिर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना होगा। इससे सिनेमा हॉलों में दर्शकों को बेहतर जानकारी और सुरक्षा मिलेगी।