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अक्टूबर से LPG बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। 1 अक्टूबर से बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य हो जाएगा।
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सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत 1 अक्टूबर से बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (बीएए) की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। यह निर्णय सब्सिडी वाले सिलेंडरों का लाभ सही लाभार्थियों तक सीमित करने के लिए लिया गया है।
इस नए तरीके से पात्र परिवार ही सरकारी सहायता प्राप्त एलपीजी सिलेंडर खरीद सकेंगे। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सब्सिडी का लाभ उन्हीं को मिले जो इसके लिए योग्य हैं। इससे अनुचित लाभ उठाने की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।
उपभोक्ताओं को अब एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के समय अपनी बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करनी होगी। यह प्रक्रिया डीलरों के माध्यम से पूरी की जा सकेगी। सरकार का लक्ष्य यह है कि प्रत्येक परिवार केवल अपने आवंटित कोटा में ही सिलेंडर खरीद सके।