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अक्टूबर से सब्सिडी वाले एलपीजी के लिए आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर माह तक कुल घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं का लगभग 90 प्रतिशत आधार जैव-पहचान सत्यापन प्रक्रिया को पूरा कर चुका है।
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भारत सरकार ने अक्टूबर से सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडरों की खरीद के लिए आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। इस नीति के तहत उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए अपनी बायोमेट्रिक जानकारी सत्यापित करवानी होगी।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि 19 सितंबर तक देश भर में 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनमें से लगभग 89.9 प्रतिशत यानी कि करीब 24.7 करोड़ उपभोक्ता पहले ही आधार बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं।
यह कदम सरकार द्वारा ईंधन सब्सिडी में पारदर्शिता लाने और नकली उपभोक्ताओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। आधार आधारित जैव-पहचान प्रणाली से यह सुनिश्चित होता है कि सब्सिडी का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे।
जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा नहीं किया है, उन्हें नई अवधि शुरू होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जा रही है। संबंधित विभाग ने स्पष्ट किया है कि नई नीति के लागू होने के बाद बिना प्रमाणीकरण के सब्सिडी वाली गैस प्राप्त करना संभव नहीं होगा।