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इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की खामी के बाद अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर नियमों में संशोधन
दिल्ली एयरपोर्ट पर सितंबर में हुई सुरक्षा चूक के बाद सरकार ने इंटरलाइन और कोडशेयर उड़ानों के यात्रियों के लिए प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया है। तीन यात्रियों के इमिग्रेशन जांच पास किए बिना इटली पहुंचने की घटना के बाद यह कदम उठाया गया है।
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भारतीय सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण यात्रियों के लिए बोर्डिंग पास जारी करने के नियमों में संशोधन किया है। यह निर्णय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पिछले सितंबर में हुई एक गंभीर सुरक्षा खामी के बाद लिया गया है।
दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई घटना में तीन यात्रियों को इमिग्रेशन चेकिंग की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही इटली जाने वाली उड़ान के लिए बोर्डिंग पास दे दिए गए थे। यह घटना देश की एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियों को उजागर करती है।
नए संशोधित नियमों के तहत इंटरलाइन और कोडशेयर उड़ानों पर सवार होने वाले यात्रियों के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं तय की गई हैं। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर अनिवार्य इमिग्रेशन जांच से गुजरना पड़े।
सरकार का यह कदम एयरपोर्ट सुरक्षा को मजबूत करने और ऐसी भविष्य की घटनाओं को रोकने के लिए किया गया है। नई प्रक्रियाएं शीघ्र ही सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों पर लागू की जाएंगी।