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सिम कार्ड खरीद पर नई पाबंदी, 24 अगस्त से लागू होंगे कड़े नियम
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की ओर से सिम कार्ड खरीद के मानदंडों में व्यापक संशोधन किए गए हैं। नई नीति के तहत एक व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकने वाले सिम की संख्या सीमित कर दी गई है।
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देश में सिम कार्ड खरीद के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। 24 अगस्त से लागू होने वाली इस नई नीति के अनुसार, एक ही नाम पर सीमित संख्या में ही सिम कार्ड जारी किए जा सकेंगे। सरकार की ओर से यह कदम दूरसंचार सेवा के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।
पूर्व में एक व्यक्ति अपने नाम पर कई सिम कार्ड खरीद सकता था, जिससे जालसाजी और अवैध गतिविधियों में वृद्धि हुई थी। संशोधित नियमों के तहत निर्धारित सीमा से अधिक सिम कार्ड रखने वाले उपभोक्ताओं को अपने अतिरिक्त नंबरों को बंद करवाना अनिवार्य किया गया है।
प्रभावी होने के बाद यह नीति आम जनता के लिए सूचित किए जाएंगे। दूरसंचार कंपनियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से साइबर अपराध और धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी।