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चीनी की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने लागू किए सख्त स्टॉक नियम
केंद्र सरकार ने त्योहार के मौसम में चीनी की कृत्रिम कमी रोकने के लिए डीलरों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। नए दिशानिर्देशों में डीलरों के लिए स्टॉक रखने की अवधि और अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
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उपभोक्ताओं को चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और बाजार में स्थिरता लाने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, चीनी के डीलरों को 15 दिन से अधिक स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, किसी भी डीलर के पास एक समय में 1,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रह सकता।
ये नियम त्योहारी सीजन में चीनी की जमाखोरी को रोकने और कृत्रिम महंगाई से बचाने के लिए तैयार किए गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि स्टॉक पर इन प्रतिबंधों से बाजार में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति बनी रहेगी।
नई नीति के तहत डीलरों को नियमित रूप से अपने स्टॉक की जानकारी प्रदान करनी होगी। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और जमाखोरी करने वाले डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करें।
इस कदम से आशा की जा रही है कि उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर चीनी मिलेगी और बाजार में अस्थिरता नहीं आएगी।