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वाहन सुरक्षा नियमों में बड़ा बदलाव, अनिवार्य होंगे नए फीचर्स
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव रखा है। नए मानदंडों के अनुसार वाहनों में विभिन्न सुरक्षा विशेषताएं चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य की जाएंगी।
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में महत्वपूर्ण संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस नए प्रस्ताव के माध्यम से वाहन सुरक्षा मानकों को कड़ा करने की तैयारी की जा रही है, जिससे भारतीय सड़कों पर यातायात सुरक्षा में सुधार आ सके।
नए नियमों के तहत निर्माताओं को अपने वाहनों में कई अनिवार्य सुरक्षा सुविधाएं जोड़नी होंगी। ये विशेषताएं आधुनिक तकनीक पर आधारित होंगी और दुर्घटनाओं को रोकने तथा दुर्घटना के समय यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने में सहायक होंगी।
मंत्रालय द्वारा ये आवश्यकताएं चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएंगी ताकि वाहन निर्माण उद्योग को नई व्यवस्था के अनुरूप ढलने का पर्याप्त समय मिल सके। यह कदम भारत को वैश्विक वाहन सुरक्षा मानकों के करीब लाने का प्रयास है।
इस संशोधन से यह अपेक्षा की जाती है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यात्री सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद आने वाली कारें आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होंगी।