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दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए 10 नए आयात द्वार स्थापित करेगा केंद्र
केंद्र सरकार दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए देश भर में 10 नए आयात गेटवे स्थापित करने का प्रस्ताव कर रही है। इस कदम से अंतर्देशीय परिवहन दूरी कम होगी और स्वास्थ्य सेवा उत्पादों की आवाजाही में सुधार आएगा।
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केंद्रीय सरकार ने औषधि नियमों, 1945 के नियम 43ए में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इस संशोधन के तहत देश में 10 नए आयात द्वार स्थापित किए जाएंगे ताकि दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का आयात कार्य आसान हो सके।
प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य आयात संचालन को सुगम बनाना है। नए आयात गेटवे स्थापित करने से सामानों को भीतरी इलाकों तक पहुंचाने के लिए परिवहन की दूरी में काफी कमी आएगी, जिससे लागत में भी बचत होगी।
स्वास्थ्य सेवा से जुड़े उत्पादों की देशभर में तेजी से आवाजाही सुनिश्चित करना इस पहल का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। नए द्वारों के माध्यम से दवाएं और चिकित्सा उपकरण अधिक कुशलतापूर्वक वितरित किए जा सकेंगे।
यह कदम देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आयात प्रक्रियाओं को आधुनिकीकरण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।