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स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के आयात द्वारों का विस्तार करेगा
भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात के लिए अधिकृत स्थानों के नेटवर्क को चौड़ा करने का प्रस्ताव कर रहा है। इसके लिए सरकार ड्रग्स नियमावली 1945 में संशोधन की योजना बना रही है।
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भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात के लिए देश में प्रवेश के अधिकृत बिंदुओं की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ड्रग्स नियमावली 1945 में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की योजना बना रहा है।
प्रस्तावित नीतिगत बदलाव देश भर में आयात प्रक्रिया को सुगम बनाने और विभिन्न शहरों में चिकित्सा उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। वर्तमान में आयात के केंद्रीभूत तंत्र को विकेंद्रीकृत करने से आशा की जा रही है कि आयात क्षमता में सुधार होगा और आपूर्ति श्रृंखला अधिक प्रभावी हो जाएगी।
मंत्रालय का यह कदम चिकित्सा क्षेत्र में विदेशी और घरेलू दोनों निवेश को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है। विस्तारित आयात नेटवर्क से भारतीय बाजार में आवश्यक दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता में सुधार आने की संभावना है।
ड्रग्स नियमावली में प्रस्तावित संशोधन जल्द ही सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किए जाने की उम्मीद है ताकि हितधारकों और उद्योग विशेषज्ञों से प्रतिक्रिया मांगी जा सके।