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दवा की दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन के तहत मेडिकल स्टोरों में सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्य स्थापना का प्रस्ताव दिया है। यह कदम नुस्खे के बिना प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए उठाया जा रहा है।
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों, 1945 में संशोधन के माध्यम से मेडिकल स्टोरों पर निरीक्षण को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है। 8 सितंबर को जारी ड्राफ्ट गजट अधिसूचना में यह परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है।
प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य शेड्यूल एच, एच1 और एक्स श्रेणी की दवाओं तक अनाधिकृत पहुंच को रोकना और वैध नुस्खे के बिना उनकी बिक्री को प्रतिबंधित करना है। इन दवाओं का वर्गीकरण उनकी संवेदनशील प्रकृति और संभावित दुरुपयोग के जोखिम के कारण किया जाता है।
ड्रग्स सलाहकार समिति ने पहले इस प्रस्ताव पर विचार किया था, जिसके बाद इसे ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के बीच परिचालित किया गया। बोर्ड ने इस प्रस्ताव की मंजूरी की अनुशंसा की है।
मंत्रालय के अनुसार, सीसीटीवी निगरानी एक अतिरिक्त नियामक सुरक्षा उपाय है जो मेडिकल स्टोरों में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री और वितरण पर निगरानी को मजबूत करेगा। इस कदम से अनाधिकृत दवा विक्रय को रोकने और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।