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अपने नाम पर अनधिकृत SIM का उपयोग? सरकार ने दी कड़ी चेतावनी
दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। एक ही पहचान से 9 से अधिक सक्रिय सिम रखने पर अब गंभीर दंड का प्रावधान है।
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सरकार ने सिम कार्ड के पंजीकरण और उपयोग के नियमों को कड़ा करते हुए जनता को सतर्क किया है। दूरसंचार विभाग (DoT) की नई चेतावनी में कहा गया है कि यदि आपके नाम पर कोई अन्य व्यक्ति बिना आपकी जानकारी के सिम कार्ड का उपयोग कर रहा है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा।
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, एक आधार या पहचान प्रमाण से अधिकतम 9 सिम कार्ड सक्रिय रखे जा सकते हैं। इस सीमा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार के अनुसार, इस नियम का उल्लंघन करने पर दंड के रूप में 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही, अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है।
विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमित रूप से अपने सिम कार्ड की जांच करें और यदि किसी को संदेह हो कि उसके नाम पर अनधिकृत सिम कार्ड सक्रिय हैं, तो तुरंत टेलीकॉम सेवा प्रदाता या संबंधित अथॉरिटी को सूचित करें।