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सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में स्थानांतरण का अवसर
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना से हटकर पुरानी पेंशन व्यवस्था अपनाने का विकल्प दिया है। कर्मचारियों को 28 दिसंबर 2026 तक निर्णय लेना होगा, लेकिन यह चुनाव एकबारगी और अपरिवर्तनीय होगा।
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सरकार ने सीमित समय के लिए संघ के कुछ कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में स्थानांतरित होने की सुविधा प्रदान की है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए है जो वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए हैं।
इस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को 28 दिसंबर 2026 की समय सीमा से पहले अपनी पेंशन योजना चुननी होगी। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को चुनेंगे, उन्हें इस विकल्प के साथ ही एनपीएस से पूर्णतः बाहर निकलना होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह एक बार का अवसर है और एक बार निर्णय लेने के बाद कर्मचारी अपना विकल्प परिवर्तित नहीं कर सकेंगे। इसलिए कर्मचारियों को अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजना को ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए।
यह कदम उन कर्मचारियों की मांग को पूरा करता है जो पुरानी पेंशन व्यवस्था की निश्चितता को लेकर चिंतित थे। पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित राशि मिलती है, जबकि एनपीएस में व्यक्तिगत खातों के आधार पर रिटर्न मिलता है।