World · India Bureau
महिला को नौकरी से वंचित करने पर IOC को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक महिला उम्मीदवार को सिलेंडर उठाने में असमर्थता का हवाला देकर नियुक्ति से वंचित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव करार दिया है।
LSN India ·

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को महिला कर्मचारी को नौकरी से वंचित करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कंपनी ने यह तर्क देते हुए महिला उम्मीदवार की नियुक्ति अस्वीकार कर दी थी कि वह गैस सिलेंडर जैसे भारी सामान उठाने में सक्षम नहीं होगी।
न्यायालय ने इस निर्णय को महिला होने के आधार पर भेदभाव माना है। कोर्ट का मानना है कि शारीरिक क्षमता से संबंधित मानदंड को लागू करते समय महिलाओं को अलग से नापा नहीं जा सकता। न्यायाधीशों ने कहा कि कंपनी को पद की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लेना चाहिए था, न कि व्यक्ति के लिंग के आधार पर।
सुप्रीम कोर्ट ने इस भेदभावपूर्ण रुख के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को 12 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायालय के कर्मचारी चयन प्रक्रिया में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के प्रति दृढ़ रुख को दर्शाता है।
इस फैसले को वर्कप्लेस में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय कॉर्पोरेट क्षेत्र में भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव लाने के लिए प्रेरणा साबित हो सकता है।