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ट्रेन में तेज आवाज में संगीत-फिल्म चलाना अब अपराध, जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान
भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान मोबाइल फोन पर उच्च स्वर में संगीत, रील्स और फिल्में देखने या स्पीकर पर बातचीत करने के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अब इस तरह की गतिविधियां कानूनी परिणामों का सामना कर सकती हैं।
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रेलवे यात्रियों को परेशान करने वाली शोरगुल की समस्या से निपटने के लिए कठोर कदम उठा रहा है। ट्रेन में सफर के दौरान जब कोई यात्री मोबाइल फोन पर तेज आवाज में रील्स, गाने या फिल्मों को चलाता है या स्पीकर पर बातचीत करता है, तो यह दूसरे यात्रियों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन जाता है।
इस तरह की घटनाओं में अक्सर विवाद की स्थिति भी बन जाती है। जब कोई यात्री किसी से आवाज कम करने का अनुरोध करता है, तो तर्क-वितर्क और कभी-कभी झगड़े तक की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे ट्रेन में सभी यात्रियों के लिए शांतिपूर्ण यात्रा मुश्किल हो जाती है।
रेलवे प्राधिकरण ने अब इस मामले में जागरूकता बढ़ाने और नियमों का कड़ाई से पालन कराने का निर्णय लिया है। ऐसी गतिविधियों को दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसमें जुर्माना और यहां तक कि कारावास की सजा का प्रावधान है।
रेलवे का यह कदम यात्रियों को सार्वजनिक स्थानों पर शिष्टाचार बनाए रखने और दूसरों की शांति का सम्मान करने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य रखता है। सभी यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे ट्रेन में यात्रा के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करें और एक शांतिपूर्ण यात्रा वातावरण सुनिश्चित करें।