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रेलवे यात्रियों के लिए अक्टूबर से अनिवार्य: टिकट के साथ मान्य पहचान पत्र

सेंट्रल रेलवे अक्टूबर माह से विशेष टिकट सत्यापन अभियान शुरू कर रहा है। कंसेशन, विशेष आरक्षण और ई-पास धारकों को अपने मूल पहचान दस्तावेज साथ रखने होंगे।

LSN India · 29 September 2026

रेलवे यात्रियों के लिए अक्टूबर से अनिवार्य: टिकट के साथ मान्य पहचान पत्र

अक्टूबर माह से देश की ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त दस्तावेज ले जाने की जरूरत पड़ेगी। सेंट्रल रेलवे ने इस महीने से एक व्यापक टिकट जांच अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत विशेष श्रेणी के टिकट धारकों से उनकी पहचान और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा जाएगा।

जो यात्री कंसेशन टिकट, विशेष आरक्षण कोटे, ई-पास या प्रिविलेज टिकट ऑर्डर (पीटीओ) से ट्रेन में सफर करते हैं, उनके लिए मूल पहचान पत्र ले जाना अब अनिवार्य होगा। रेलवे अधिकारियों द्वारा यात्रा के दौरान किसी भी समय इन दस्तावेजों की जांच की जा सकेगी। यह कदम टिकटों के दुरुपयोग को रोकने और सही पात्रता वाले यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उठाया गया है।

रेलवे प्रशासन का मानना है कि इस अभियान से टिकट धारकों की सत्यता सुनिश्चित होगी। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य मान्य पहचान दस्तावेज अवश्य रखें। जो यात्री आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकते, उन्हें नियमानुसार कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।