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ट्रेन में तेज आवाज में बातचीत पर अब जुर्माना और जेल की सजा
भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नया नियम लागू किया है। ट्रेन में तेज आवाज में कॉल करने या स्पीकर पर संगीत बजाने वालों को जुर्माने और कारावास का सामना करना पड़ सकता है।
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दक्षिण रेलवे प्रशासन ने रेलवे अधिनियम के तहत यात्रियों की शांति भंग करने वाले कार्यों को लेकर कठोर नीति अपनाई है। जन विश्वास संशोधन अधिनियम 2026 के माध्यम से संशोधित रेलवे अधिनियम की धारा 145(2) के अनुसार यह प्रावधान लागू किया गया है।
इस नई नीति के तहत ट्रेन में तेज आवाज में फोन कॉल करने, स्पीकर पर संगीत या ऑडियो सामग्री चलाने और अन्य शोरगुल से संबंधित कार्यों पर कार्रवाई की जाएगी। रेलवे प्रशासन का मानना है कि यह कदम अन्य यात्रियों की यात्रा अनुभव को बेहतर बनाएगा और डिब्बों में शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करेगा।
आरोपी यात्रियों को जुर्माना भरने के अलावा कारावास की सजा भी दी जा सकती है। रेलवे कर्मचारियों को यात्रियों को नियमों के बारे में जागरूक करने और नियम भंग करने वालों की तुरंत रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।