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रेलवे के नए पेंशन नियम: मौत और विकलांगता पर विशेष प्रावधान
रेलवे बोर्ड ने 1993 के पुराने नियमों को हटाकर नई एक्सट्राऑर्डिनरी पेंशन स्कीम लागू की है। इस नई व्यवस्था में मौत और विकलांगता के मामलों को अलग-अलग श्रेणी में रखा गया है।
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भारतीय रेलवे विभाग ने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक नई पेंशन व्यवस्था शुरू की है जो तीन दशक पुराने नियमों को प्रतिस्थापित करती है। इस नई योजना में मौत और विकलांगता संबंधी मामलों को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिससे पेंशन निर्धारण अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित हो गया है।
रेल सेवा असाधारण पेंशन नियम 2026 के तहत, रेलवे ने परिवार पेंशन, विकलांगता भत्ता और पेंशन वितरण में देरी संबंधी कई महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े हैं। ये नियम रेलवे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तैयार किए गए हैं।
नई व्यवस्था के माध्यम से रेलवे विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कर्मचारियों की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में उनके परिवार को तुरंत और पर्याप्त आर्थिक सहायता मिले। इन नियमों का उद्देश्य रेल कर्मचारियों की भलाई के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है।