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इंडियाना सर्वोच्च न्यायालय ने राजमार्ग परियोजना में भूमि अधिग्रहण मामले में INDOT का समर्थन किया
इंडियाना सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य राजमार्ग 11 के विस्तार परियोजना के लिए निजी भूमि अधिग्रहण के एक विवादास्पद मामले में परिवहन विभाग के पक्ष में निर्णय दिया है। न्यायालय ने 20,840 डॉलर के मूल्यांकन को अंतिम माना है और निचली अदालत को इसी आधार पर निर्णय दर्ज करने का निर्देश दिया है।
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इंडियाना के परिवहन विभाग (INDOT) द्वारा राज्य राजमार्ग 11 पर एक सुधार परियोजना के लिए जेरेमी विलिस की संपत्ति का एक हिस्सा अधिग्रहित करने की कोशिश की गई थी। विवाद के केंद्र में प्रश्नाधीन भूमि के मूल्य का निर्धारण था।
पेशेवर मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया मूल्यांकन रिपोर्ट ने संपत्ति का मूल्य 20,840 डॉलर निर्धारित किया था। इस मूल्य निर्धारण के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी और सभी पक्षों ने इसे स्वीकृति दे दी थी।
इंडियाना सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाल के निर्णय में माना कि राज्य कानून के तहत प्रस्तुत मूल्यांकन अंतिम और बाध्यकारी है। न्यायालय ने निचली अदालत को तुरंत निर्णय दर्ज करने और संबंधित धनराशि जारी करने का निर्देश दिया है।
यह निर्णय सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में मूल्यांकन के महत्व को रेखांकित करता है और परिवहन विभाग के कानूनी अधिकारों को मजबूत करता है। मामले का समाधान निचली अदालत में अब औपचारिक रूप से पूर्ण किए जाने की प्रत्याशा में है।