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YouTuber 'सवुक्कु' शंकर पर झूठी खबरें फैलाने का आरोप, IPS अधिकारी ने मद्रास हाईकोर्ट में केस दर्ज किया
एक पुलिस अधिकारी ने प्रसिद्ध YouTuber के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप है कि वह गोपनीय और आंतरिक जानकारी प्रदान करने का झूठा दावा करता है। अधिकारी का कहना है कि YouTuber राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों और व्यापारियों के बारे में भ्रामक खबरें फैलाता है।
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मद्रास हाईकोर्ट में दायर एक मानहानि मुकदमे में IPS अधिकारी अरुण ने आरोप लगाया है कि YouTuber 'सवुक्कु' शंकर लोगों को गुमराह करने के लिए झूठी जानकारी फैलाते हैं। अधिकारी का दावा है कि YouTuber बड़े राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के बारे में गोपनीय और अंदरूनी सूचना रखने का झूठा प्रभाव देते हैं।
अधिकारी ने कोर्ट में तर्क दिया कि YouTuber विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ असत्य जानकारी साझा करके लोगों को भ्रमित करते हैं। उनके अनुसार, शंकर की यह प्रवृत्ति वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, राजनीतिज्ञों और सार्वजनिक जिम्मेदारियों पर कार्यरत अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है।
मानहानि मुकदमे में पुलिस अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि YouTuber की गतिविधियां कानून के दायरे में नहीं आती हैं और समाज में भ्रम तथा अविश्वास को बढ़ावा देती हैं। अदालत में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि शंकर के द्वारा प्रसारित सामग्री आर्थिक लाभ के लिए तथ्यों को भ्रामक तरीके से प्रस्तुत करती है।