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ईरान में 23 वर्षीय महिला को ब्लासफेमी के आरोप में मौत की सजा

ईरान की अदालत ने एक 23 वर्षीय महिला को सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मौत की सजा सुनाई है। महिला ने अपने नाम को याद रखने की अपील की है।

LSN India · 14 October 2026

ईरान में 23 वर्षीय महिला को ब्लासफेमी के आरोप में मौत की सजा

तेहरान में एक अदालत ने धार्मिक मूल्यों के विरुद्ध पोस्ट करने के आरोप में एक युवा महिला को मृत्यु दंड की सजा दी है। यह मामला सोशल मीडिया पर साझा की गई एक विवादास्पद पोस्ट से जुड़ा है जिसे अधिकारियों द्वारा ब्लासफेमिक माना गया था।

इस 23 वर्षीय महिला के खिलाफ अभियोजन ने दावा किया कि उसकी पोस्ट धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। अदालत ने इस आरोप को मान्यता दी और उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई। सजा के बाद महिला ने अपील की कि लोग उसका नाम और अपनी कहानी याद रखें।

यह मामला ईरान में言论 स्वतंत्रता और धार्मिक कानूनों के संबंध में चल रहे विवाद को प्रकाश में लाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ईरान की न्याय प्रणाली में इस तरह के कठोर कदमों की आलोचना करते रहे हैं।

ईरान के ब्लासफेमी कानून सोशल मीडिया पर धार्मिक आलोचना के लिए गंभीर दंड प्रदान करते हैं। इस मामले ने डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक संरक्षण के बीच तनाव को उजागर किया है।