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ईरानी महिला ने मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल की X-विविध वीजा प्रक्रिया जानने की याचिका

तीस वर्षीय पेगाह अंसारी ने भारत में अवैध प्रवास के मामले में जमानत मिलने के बाद भी तिरुचिरापल्ली के विदेशी नागरिक शिविर में अपनी नजरबंदी के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। वह X-विविध वीजा प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया जानना चाहती हैं।

LSN India · 3 November 2026

ईरानी महिला ने मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल की X-विविध वीजा प्रक्रिया जानने की याचिका

मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका के अनुसार, ईरान की नागरिक पेगाह अंसारी को तिरुचिरापल्ली स्थित विदेशी नागरिकों के विशेष शिविर में कैद रखा गया है। भारत में अवैध प्रवास के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले में जमानत मिलने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया है।

अंसारी की याचिका के अनुसार, वह X-विविध वीजा प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया और शर्तों के बारे में जानकारी चाहती हैं। साथ ही, वह जानना चाहती हैं कि जमानत मिलने के बाद भी उन्हें विदेशी शिविर में क्यों रखा जा रहा है।

यह मामला भारत में विदेशी नागरिकों के अधिकारों और उनके प्रवास संबंधी कानूनों के पालन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। हाईकोर्ट से अपेक्षा की जा रही है कि वह इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी एजेंसियों को सूचना प्रदान करने के लिए निर्देशित करेगा।

अंसारी के वकील ने तर्क दिया है कि आपराधिक कार्यवाही में जमानत मिलने के बाद उन्हें विदेशी शिविर में अनिश्चित काल के लिए रखना कानूनी रूप से उचित नहीं है। उन्होंने X-विविध वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्टता भी मांगी है, जो विदेशी नागरिकों को भारत में उचित कानूनी स्थिति प्रदान कर सकता है।