LSN News › India

Politics · India Bureau

मोटर बीमा में नया ढांचा: 15 दिसंबर से चार अलग कवर

बीमा नियामक आईआरडीएआई ने मोटर बीमा को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। नए नियमों के तहत बीमाकर्ता तीसरे पक्ष की देयता, यात्रियों के लिए कवर, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और वाहन क्षति सुरक्षा अलग-अलग प्रदान करेंगे।

LSN India · 4 November 2026

मोटर बीमा में नया ढांचा: 15 दिसंबर से चार अलग कवर

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने मोटर बीमा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा की है। 15 दिसंबर से प्रभावी होने वाले इस नए ढांचे में मोटर बीमा को चार अलग-अलग कवर में विभाजित किया जाएगा, जिससे पॉलिसीधारकों को अधिक पारदर्शिता और लचीलापन मिलेगा।

नई संरचना के तहत पहली परत तीसरे पक्ष की देयता कवर प्रदान करेगी, जो दुर्घटना में किसी अन्य पक्ष को होने वाली क्षति के लिए कानूनी दायित्व को पूरा करता है। दूसरी परत यात्रियों के लिए विशेष कवर होगी, जो वाहन में सवार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। तीसरी परत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा होगी जो वाहन के मालिक और चालक को कवर करेगी।

चौथी और अंतिम परत में वाहन को होने वाली क्षति के विरुद्ध सुरक्षा शामिल है। यह व्यवस्था बीमाकर्ताओं को अधिक लचीली नीतियां डिजाइन करने और ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कवर चुनने की सुविधा देगी।

इस परिवर्तन का उद्देश्य मोटर बीमा बाजार में अधिक पारदर्शिता लाना और बीमाकर्ताओं तथा पॉलिसीधारकों के बीच मानक समझ विकसित करना है। नई व्यवस्था देश भर में सभी मोटर बीमा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य होगी।