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आईवाईसी प्रमुख ने जंतर मंतर से विरोध स्थल हटाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की

भारतीय युवा कांग्रेस के प्रमुख ने दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में आवेदन किया है। यह कदम विरोध स्थलों की मान्यता और नागरिक अधिकारों के मुद्दे को लेकर उठाया गया है।

LSN India · 14 October 2026

आईवाईसी प्रमुख ने जंतर मंतर से विरोध स्थल हटाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की

दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल की गई अर्जी के माध्यम से भारतीय युवा कांग्रेस के प्रमुख ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को चुनौती दी है। अर्जी में कहा गया है कि जंतर मंतर को लंबे समय से भारत में एक महत्वपूर्ण विरोध स्थल के रूप में मान्यता दी गई है और इसे अचानक विरोध के लिए अनुपयुक्त घोषित करना गलत है।

दरख्वास्त में दिल्ली पुलिस की नीति में बदलाव को लेकर सवाल उठाए गए हैं जिसके तहत जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया जा रहा है। आवेदन में तर्क दिया गया है कि यह निर्णय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के प्रदर्शन और अभिव्यक्ति के अधिकार में बाधा डालता है।

इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए कारणों और विरोध स्थल की स्थिति को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। न्यायालय से अपेक्षा की जा रही है कि वह पुलिस के फैसले की समीक्षा करे और नागरिक अधिकारों तथा सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करे।

यह आवेदन एक व्यापक बहस का हिस्सा है जो भारत में विरोध स्थलों, सार्वजनिक सभाओं और नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। मामले की सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की जानी अभी बाकी है।