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डल झील पर मोटरबोट और जेट स्की पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का प्रतिबंध

श्रीनगर की डल झील पर मोटरबोट और जेट स्की के इस्तेमाल पर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगा दिया है। आपातकालीन सेवाओं, कानून-व्यवस्था और आपदा प्रबंधन के लिए प्रशासनिक और अधिकारियों की नौकाएं इस प्रतिबंध से मुक्त हैं।

LSN India · 15 October 2026

डल झील पर मोटरबोट और जेट स्की पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का प्रतिबंध

श्रीनगर स्थित डल झील पर पर्यटन गतिविधियों के नियमन के मामले में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने शिकारा मोटरबोट और जेट स्की के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है, जिसका उद्देश्य झील के पर्यावरण और जल संरक्षण को सुनिश्चित करना है।

न्यायालय के आदेश में प्रशासन और सरकारी अधिकारियों की नौकाओं के लिए छूट दी गई है। यह छूट आपातकालीन सेवाओं, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपदा प्रबंधन कार्यों के संचालन के लिए दी गई है। इस तरह की नौकाएं अपनी आवश्यक गतिविधियां जारी रख सकेंगी।

डल झील कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आकर्षण है, लेकिन पिछले वर्षों में इसके संरक्षण को लेकर विभिन्न मुद्दे उठाए जाते रहे हैं। उच्च न्यायालय का यह निर्णय झील के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस प्रतिबंध से संबंधित नियमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन पर होगी। शिकारे और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए भविष्य की नीतियों पर विचार किए जाने की संभावना है।