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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी की याचिका खारिज की
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने जेकेसीए घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ अतिरिक्त आरोप लगाने की प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी को खारिज कर दिया है।
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जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जेकेसीए घोटाले से जुड़े मामले में राणा भूमि संहिता की धारा 411 और 424 के तहत अतिरिक्त आरोप लगाने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। न्यायाधीश संजय परिहार ने अपने आदेश में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर की गई याचिका में आरोप बढ़ाने का प्रस्ताव वर्तमान में उपलब्ध सामग्री के आधार पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।
न्यायालय के अनुसार, जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेज नए आरोपों के लिए पर्याप्त नहीं थे। न्यायाधीश परिहार ने अपने निर्णय में कहा कि मामले में पहले से ही पर्याप्त आरोप मौजूद हैं और वर्तमान परिस्थितियों में अतिरिक्त आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है।
यह निर्णय जेकेसीए घोटाले की जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट का यह निर्णय इस मामले में ईडी की कार्रवाई को सीमित करेगा।