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जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन अनुच्छेद 370 नहीं: भाजपा
भाजपा के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि संसद ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक संवैधानिक निर्णय लिया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है।
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जम्मू-कश्मीर भाजपा ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 370 की बहाली नहीं होगी। पार्टी के प्रवक्ता अलताफ ठाकुर ने कहा कि संसद ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का एक ऐतिहासिक संवैधानिक निर्णय लिया था।
भाजपा के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में इस निर्णय को वैध ठहराया और अनुच्छेद 370 के अनुच्छेद को रद्द करने की कार्रवाई को बरकरार रखा। प्रवक्ता ने इस कार्रवाई को भारतीय संविधान के तहत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम बताया।
यह बयान उन चर्चाओं के बीच आया है जहां कुछ राजनीतिक दलें और आंदोलनकारी जम्मू-कश्मीर की पूर्व स्थिति की बहाली की मांग कर रहे हैं। भाजपा का रुख यह दर्शाता है कि सरकार राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव के लिए खुली हो सकती है, लेकिन 2019 के संवैधानिक सुधार को पलटने के लिए नहीं।