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उमर अब्दुल्ला-निधि राजदान विवाह शरिया कानून में गैरकानूनी: जमात प्रमुख
जम्मू-कश्मीर के राजनेता उमर अब्दुल्ला और पत्रकार निधि राजदान के विवाह को लेकर जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि यह विवाह इस्लामिक कानून के तहत वैध नहीं है।
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जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व ने उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान के विवाह को लेकर आपत्ति जताई है। संगठन के प्रमुख ने कहा है कि यह विवाह शरिया कानून के अनुसार गैरकानूनी है। अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से हैं, जबकि राजदान एक प्रमुख पत्रकार हैं।
जमात प्रमुख के इस बयान से धार्मिक मामलों में संवेदनशील विषय को लेकर नए सवाल उठ गए हैं। अंतर-धार्मिक विवाह को लेकर रूढ़िवादी इस्लामिक संगठनों की ओर से आपत्ति की घटनाएं भारत में समय-समय पर सामने आती रही हैं।
इस विवाह से पहले सामाजिक माध्यमों पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई हैं। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, दोनों ने अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर विवाह का निर्णय लिया है। अब्दुल्ला और राजदान के विवाह को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस बयान के प्रभाव को देखा जाना बाकी है।