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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर PMLA के तहत आरोप
रांची की PMLA अदालत ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 8.86 एकड़ की जमीन धोखाधड़ी मामले में आरोप तय किए हैं। अदालत ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम की धारा 3 के तहत आरोप लगाए हैं।
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रांची की विशेष PMLA (Prevention of Money Laundering Act) अदालत ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध भूमि धोखाधड़ी से जुड़े मामले में आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने सोरेन पर मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम की धारा 3 के तहत औपचारिक आरोप दर्ज किए हैं।
यह कार्यवाही 8.86 एकड़ भूमि से संबंधित एक विवादास्पद मामले से जुड़ी है। अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने का अर्थ है कि अधिकारियों के पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और आधार हैं। अब मामले की सुनवाई आगे की कार्यवाही के लिए तैयार है।
हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। यह आरोप राजनीतिक गलियारों में महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है। PMLA के तहत आरोप लगना एक गंभीर कानूनी कार्यवाही का संकेत है।
इस मामले की जांच एजेंसियों द्वारा पिछले कुछ समय से की जा रही थी। अब अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने से मामला अगले चरण में प्रवेश कर गया है, जहां साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।