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झारखंड उच्च न्यायालय ने JPSC परीक्षा के नियुक्तियों को रद्द करने पर रोक लगाई
झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं और 13वीं परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। उम्मीदवारों को अपनी नौकरी खोने का डर था।
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झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा 11वीं और 13वीं परीक्षाओं के माध्यम से दी गई नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी। इस फैसले के पीछे सफल उम्मीदवारों का बड़े पैमाने पर विरोध था, जो अपनी नियुक्तियों को रद्द होने से बचाना चाहते थे।
11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाओं में सफल हुए उम्मीदवारों को यह आशंका थी कि नियुक्तियों को रद्द किए जाने से उन्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ सकती है। उनके इस डर के कारण उन्होंने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था।
झारखंड उच्च न्यायालय के इस अंतरिम आदेश से अब तक की नियुक्तियां प्रभावी रहेंगी। अदालत ने यह आदेश तब तक के लिए दिया है जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी न हो जाए।
यह मामला झारखंड की भर्ती प्रक्रिया में अक्सर आने वाले विवादों का एक उदाहरण है। JPSC की परीक्षाओं को लेकर कई बार विभिन्न समस्याओं और आरोपों का सामना करना पड़ा है।