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झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के फैसले पर लगाई रोक

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने के निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को 15 दिनों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया और जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

LSN India · 20 August 2026

झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के फैसले पर लगाई रोक

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा को निरस्त करने के निर्णय पर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया है। यह कदम परीक्षा को लेकर उठाई गई कानूनी चुनौतियों के बीच आया है।

अदालत ने अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि वह 15 दिनों की अवधि के भीतर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया के साथ एक जवाबी हलफनामा दाखिल करे। इस दस्तावेज में सरकार को परीक्षा रद्द करने के निर्णय के पीछे के कारणों और औचित्य को स्पष्ट करना होगा।

यह अंतरिम आदेश तब तक परीक्षा से संबंधित सभी कार्यवाहियों को प्रभावित करता है जब तक कि अदालत मामले पर अंतिम निर्णय न ले ले। मामला आने वाले हफ्तों में आगे की सुनवाई के लिए तैयार है।

JSSC परीक्षा का महत्व राज्य में लाखों आकांक्षी कर्मचारियों के लिए है जो सरकारी नौकरियों के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अदालत के इस निर्णय से परीक्षा की भविष्य की स्थिति के संबंध में कानूनी प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होगी।