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झारखंड हाईकोर्ट ने CDPO नियुक्तियों रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई
झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड स्टाफ चयन आयोग की संयुक्त स्नातक परीक्षा के माध्यम से भर्तियों को रद्द करने संबंधी अधिसूचना पर रोक लगा दी है। साथ ही, कमिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश को भी स्थगित कर दिया गया है।
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झारखंड उच्च न्यायालय ने आज झारखंड स्टाफ चयन आयोग-संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (JSSC-CGL) के माध्यम से भर्तियां रद्द करने संबंधी अधिसूचना के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने कमिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर (CDPO) की नियुक्तियों को निरस्त करने के आदेश पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।
याचिकाकर्ता के वकील इंद्रजीत सिन्हा ने बताया कि न्यायालय ने दोनों अधिसूचनाओं के संचालन को स्थगित कर दिया है। यह निर्णय उन हजारों उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो JSSC-CGL परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किए गए थे और CDPO के पद पर नियोजित हैं।
इस मामले में कोर्ट की कार्यवाही के बाद से भर्ती प्रक्रिया में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रभावित नियुक्तियों का भविष्य अब तय होगा।
न्यायालय ने राज्य सरकार को इस संबंध में अगली सुनवाई में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला आने वाले हफ्तों में फिर से सुनवाई के लिए आएगा।