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झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC परीक्षा रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा JPSC की परीक्षाओं को रद्द करने के आदेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अदालत ने 11वीं से 13वीं परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा दोनों से जुड़े मामलों में सरकार के फैसले पर अंकुश लगाया है।
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झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के लिए एक प्रमुख झटका देते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की विभिन्न परीक्षाओं को रद्द करने के आदेश पर तत्काल रोक लगाई है। अदालत का यह निर्णय राज्य प्रशासन की परीक्षा संचालन से संबंधित नीतियों पर सवाल उठाता है।
हाईकोर्ट का आदेश JPSC की 11वीं, 12वीं और 13वीं परीक्षाओं के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए आयोजित परीक्षा से जुड़े मामलों में जारी किया गया है। न्यायालय ने सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों को निलंबित करते हुए मौजूदा स्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है।
यह निर्णय भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी जवाबदेही के सवालों को उजागर करता है। हेमंत सोरेन सरकार को न्यायिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो प्रशासनिक निर्णयों की संवैधानिकता पर महत्वपूर्ण अभिलेख छोड़ता है।
अदालत का यह कदम परीक्षा आयोजन में पारदर्शिता और वैधानिकता बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। आने वाले समय में इस मामले में अदालत के फैसले का असर राज्य की भर्ती प्रक्रिया पर पड़ने की संभावना है।