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झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दो माह की समय सीमा दी
झारखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों के बीच आयोग के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार हुए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को नए नेतृत्व की नियुक्ति के लिए दो महीने की मुहलत दी है।
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झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दो माह की समय सीमा प्रदान की है। यह आदेश आयोग में हुई व्यापक खामियों के बीच जारी किया गया है।
आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांगते को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। इससे एक दिन पहले आयोग के तीनों सदस्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर उठी भारी आपत्तियों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे। परीक्षार्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया में भारी खामियों का आरोप लगाया है।
आयोग के नेतृत्व का रिक्त होना राज्य में भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। हाईकोर्ट का यह निर्देश इस गंभीर स्थिति को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार को निर्धारित समय में योग्य और निष्पक्ष नेतृत्व की नियुक्ति करनी होगी।
आयोग की वर्तमान परिस्थितियां राज्य की सिविल सेवा भर्ती प्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा रही हैं। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से उम्मीद है कि संस्था की विश्वसनीयता बहाल होगी और भविष्य की परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से संचालित होंगी।