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झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने का आदेश रद्द किया
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के निर्णय को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत चयनित उम्मीदवारों को बहाल करने का आदेश दिया है।
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झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के निर्णय को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने यह फैसला सुनाते हुए विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत चयनित सभी उम्मीदवारों को तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति को निरंतर माना जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए। न्यायालय के निर्देश के अनुसार, उनकी सेवा अवधि को बिना किसी अंतराल के माना जाएगा।
यह निर्णय उन सभी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत चयनित हुए थे। उच्च न्यायालय का यह आदेश राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है और उसे इसे तत्काल लागू करना होगा।
इस मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से संबंधित विवाद था। कोर्ट का यह फैसला परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश देता है।