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यौन उत्पीड़न मामले में JNU प्रोफेसर को गिरफ्तारी से पहले 7 दिन का नोटिस देना होगा: कोर्ट

दिल्ली की अदालत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तार करने से पहले सात दिन का नोटिस देने का आदेश दिया है। यह फैसला विश्वविद्यालय के 16 छात्रों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के मामले में आया है।

LSN India · 5 November 2026

यौन उत्पीड़न मामले में JNU प्रोफेसर को गिरफ्तारी से पहले 7 दिन का नोटिस देना होगा: कोर्ट

JNU में एक प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने निर्णय दिया है कि संबंधित प्रोफेसर को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को सात दिन का नोटिस जारी करना होगा।

मामला इस साल मई में सामने आया था जब विश्वविद्यालय के 16 छात्रों ने शिकायत दर्ज की थी। छात्रों ने आरोप लगाया था कि प्रोफेसर ने व्यावहारिक परीक्षा के दौरान यौन अर्थ वाली अनुचित टिप्पणियां की थीं। इन टिप्पणियों को छात्रों ने लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में माना है।

कोर्ट के इस आदेश का अर्थ है कि पुलिस को प्रोफेसर के विरुद्ध कोई भी गिरफ्तारी की कार्रवाई करने से पहले उन्हें सात दिन की पूर्व सूचना देनी होगी। यह कदम मामले में प्रक्रियात्मक न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

यह मामला उच्च शिक्षा संस्थानों में यौन उत्पीड़न की समस्या पर प्रकाश डालता है। अदालत के इस फैसले से समान मामलों में कानूनी प्रक्रिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण दिशानिर्देश मिलते हैं।