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कर्नाटक: एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एकाधिक संगठन नहीं बना सकेंगे
कर्नाटक अपार्टमेंट (स्वामित्व और प्रबंधन) विधेयक 2026 में एक ही आवासीय परिसर में कई संगठन गठित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मसौदे में पहले प्रस्तावित महासंघ के प्रावधान को अंतिम विधेयक से हटा दिया गया है।
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कर्नाटक सरकार द्वारा तैयार अपार्टमेंट (स्वामित्व और प्रबंधन) विधेयक 2026 आवासीय परिसरों के प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव लाने जा रहा है। विधेयक के अनुसार, किसी एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एकाधिक संगठन या संस्थाओं का गठन नहीं किया जा सकेगा। यह प्रावधान आवासीय परिसरों में स्पष्ट और एकीकृत प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।
इससे पहले, 15 जुलाई को आयोजित हितधारकों की बैठक में प्रस्तुत मसौदे में अलग-अलग संगठनों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक महासंघ (फेडरेशन) गठित करने का प्रस्ताव था। हालांकि, अंतिम विधेयक में इस प्रावधान को हटा दिया गया है।
इस निर्णय से अपार्टमेंट प्रबंधन में सरलता आएगी और संभावित विरोधाभास को खत्म किया जा सकेगा। आवासीय परिसरों में एकल प्रबंधन संरचना से निवासियों के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।
कर्नाटक के अपार्टमेंट क्षेत्र में यह विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो आवासीय परिसरों के प्रबंधन को और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। विधेयक को शीघ्र ही विधानमंडल में पेश किए जाने की उम्मीद है।n