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कर्नाटक में नकली पनीर के उत्पादन और बिक्री पर एक साल की प्रतिबंध
कर्नाटक सरकार ने जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य भर में नकली पनीर के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष की प्रतिबंध लगाई है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने 17 अगस्त को इस संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी की है।
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कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त श्रीनिवास के. ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि राज्य में 'पनीर' के नाम से बेचे जाने वाले कृत्रिम या गैर-दुग्ध पनीर के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, वितरण, परिवहन, थोक और खुदरा बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
आयुक्त के अनुसार, दुग्ध वसा या दुग्ध ठोस पदार्थों को आंशिक या पूर्ण रूप से वनस्पति तेल, वनस्पति वसा या अन्य गैर-दुग्ध सामग्री से प्रतिस्थापित करके तैयार किए गए पनीर को कृत्रिम या गैर-दुग्ध पनीर माना जाता है।
विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसे उत्पादों को 'पनीर' के नाम से लेबल, विपणन, बिक्री या उपभोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिबंध अगस्त 17 को जारी सरकारी अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि यह कदम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बाजार में नकली उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए उठाया गया है। प्रतिबंध एक साल की अवधि के लिए लागू रहेगी।