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कर्नाटक कैबिनेट ने 2003 के बेंगलुरु टेक कर्मचारी हत्याकांड में दया याचिका खारिज की
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने शुभा शंकरनारायण और डी अरुण वर्मा की दया याचिका को अस्वीकार कर दिया है, जो दिसंबर 2003 में अपनी मंगेतर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
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कर्नाटक मंत्रिमंडल ने 2003 की बेंगलुरु हत्या केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोनों दोषियों की दया याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शुभा शंकरनारायण और डी अरुण वर्मा को दिसंबर 2003 में 27 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
यह निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है, जहां दोनों दोषियों द्वारा जमा की गई दया याचिकाओं पर विचार किया गया। राज्य सरकार ने किसी भी रियायत देने से इनकार कर दिया है।
यह मामला बेंगलुरु में प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इसने उस समय व्यापक ध्यान आकर्षित किया था। पीड़िता के परिवार और न्याय व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर इस केस का गहरा असर पड़ा था।
कर्नाटक सरकार के इस निर्णय के साथ, दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा पूरी करनी होगी। राज्य कानून मंत्रालय द्वारा इस मामले में दी गई कानूनी सलाह के अनुसार यह कार्रवाई की गई है।