LSN News › India

Business · India Bureau

कर्नाटक में महिला कर्मचारियों के रात्रि पाली सुरक्षा नियमों को मंजूरी

कर्नाटक श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा से संबंधित सभी प्रावधान अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों (ओएसएच) नियमों में शामिल हैं। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक इंडस्ट्रियल ट्रेड्स यूनियन (किटु) की ओर से उठाई गई आपत्तियों के बाद आया है।

LSN India · 16 September 2026

कर्नाटक में महिला कर्मचारियों के रात्रि पाली सुरक्षा नियमों को मंजूरी

कर्नाटक श्रम विभाग ने महिला कर्मचारियों की सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने पुष्टि की है कि दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पहले प्रदान की जाने वाली सभी सुरक्षा शर्तें अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों (ओएसएच) नियमों में समाहित कर दी गई हैं।

यह कदम कर्नाटक इंडस्ट्रियल ट्रेड्स यूनियन (किटु) द्वारा उठाई गई चिंताओं के आलोक में लिया गया है। संघ को इस बात की चिंता थी कि पुरानी कानूनी व्यवस्था को नए नियमों में स्थानांतरित करते समय महिला कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधान गायब न हो जाएं।

श्रम विभाग के इस स्पष्टीकरण के अनुसार, रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय अब कानूनी रूप से सुरक्षित हैं। इसमें परिवहन, कार्यस्थल सुरक्षा और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल हैं।

विभाग का यह रुख यह सुनिश्चित करता है कि कर्नाटक में औद्योगिक कानूनों के आधुनिकीकरण के दौरान महिला श्रमिकों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया गया है। नए ओएसएच नियम पुरानी व्यवस्था से बेहतर और अधिक व्यापक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं।