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कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए पार्क भूमि के उपयोग को मंजूरी दी
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सरकारी पार्क संरक्षण अधिनियम, 1975 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे किसी भी पार्क या बाग की कुल भूमि का पांच प्रतिशत तक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिता परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकेगा।
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बेंगलुरु के प्रमुख हरित स्थलों को नियंत्रित करने वाले इस महत्वपूर्ण कानून में संशोधन को शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया। इस संशोधन से कुब्बन पार्क और लालबाग जैसे प्रसिद्ध उद्यान प्रभावित हो सकते हैं। प्रस्तावित विधान केवल सरकारी विभागों, सांविधिक प्राधिकरणों, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों और स्थानीय निकायों को ही इस अलग की गई भूमि का उपयोग सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिता परियोजनाओं के लिए करने की अनुमति देता है।
संशोधन के तहत किसी पार्क या बाग की कुल सीमा के पांच प्रतिशत तक भूमि को विक्रय, पट्टे, उपहार, विनिमय या बंधक के माध्यम से निर्दिष्ट सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अलग किया जा सकेगा।
यह संशोधन हेब्बल और सेंट्रल सिल्क बोर्ड को जोड़ने वाली प्रस्तावित 17 किलोमीटर लंबी सुरंग सड़क परियोजना के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस परियोजना के लिए पार्क भूमि के एक हिस्से की आवश्यकता बताई जा रही है।
परিवेश संबंधी चिंताओं को लेकर विपक्षी भाजपा ने इस कदम का विरोध किया है। विधान सभा में इस बिल को पारित करने से पहले इसके संबंध में अधिक बहस होने की संभावना है।