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आरएसएस निंदा मामले में खार्गे और नलपद को जमानत मंजूर

कर्नाटक के 42वें विशेष न्यायालय ने राजनेता प्रियांक खार्गे और मोहम्मद नलपद को आरएसएस से जुड़े मानहानि मामले में जमानत दे दी है। दोनों को प्रत्येक एक लाख रुपये की व्यक्तिगत जमानत और 10 हजार रुपये की नकद सुरक्षा जमा करनी होगी।

LSN India · 29 August 2026

आरएसएस निंदा मामले में खार्गे और नलपद को जमानत मंजूर

कर्नाटक के विधायकों के लिए गठित 42वें विशेष न्यायालय ने प्रियांक खार्गे और मोहम्मद नलपद को एक मानहानि मामले में जमानत प्रदान की है। न्यायालय के निर्देशानुसार दोनों आरोपियों को प्रत्येक एक लाख रुपये की व्यक्तिगत जमानत देनी होगी। साथ ही उन्हें 10-10 हजार रुपये की नकद सुरक्षा राशि भी जमा करनी होगी।

यह मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबंधित मानहानि के आरोपों से जुड़ा है। न्यायालय की यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत दोनों को अपनी रक्षा प्रस्तुत करने का अवसर देती है। जमानत की शर्तें दोनों को न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए तय की गई हैं।

यह निर्णय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों के आधार पर लिया गया है। खार्गे और नलपद को अब आगामी सुनवाई में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।