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एशियन गेम्स 2026: सर्फर चयन में खामियों की जांच के आदेश
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सर्फिंग प्रतियोगिता में चयन प्रक्रिया की जांच के लिए सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया है। अदालत ने प्रक्रियागत उल्लंघन पाया है लेकिन इस स्तर पर नए चयन का आदेश नहीं दिया ताकि भारत की भागीदारी प्रभावित न हो।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए सर्फिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के चयन को लेकर प्रक्रियागत खामियों की जांच के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इस उद्देश्य के लिए एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया है।
अपने आदेश में न्यायालय ने स्वीकार किया है कि चयन प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ है। हालांकि, न्यायाधीश ने यह भी माना कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी तक का समय बहुत कम है और नए सिरे से चयन प्रक्रिया से भारत के सर्फिंग दल की भागीदारी प्रभावित हो सकती है।
इसलिए न्यायालय ने तुरंत नई चयन प्रक्रिया का आदेश देने से बचा। इसके बजाय, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जांच के लिए नियुक्त किया गया है और जांच से संबंधित सुझाव आने वाले समय में विचार किए जा सकेंगे।
यह फैसला खेल चयन की नियामक प्रक्रिया और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश का प्रतिनिधित्व करता है। एशियन गेम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने तकनीकी खामियों की जांच करते हुए भारतीय खेल दल की तैयारी में बाधा न डालने का निर्णय लिया है।