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मेडिकल सीट के लालच में ₹1.4 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने दंपति के खिलाफ एफआईआर को बरकरार रखा
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महिला को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का झूठा वादा करके ₹1.4 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक दंपति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक युगल के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिन पर एक महिला को मेडिकल सीट की व्यवस्था करने का झूठा वादा करके उसे ₹1.4 करोड़ की राशि से ठगने का आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने माना कि आरोपी दंपति के विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्य अपराध की पर्याप्त संभावना को दर्शाते हैं।
मामले में आरोपियों ने न्यायालय से तर्क दिया कि एफआईआर में उनके विरुद्ध गंभीर आरोप सिद्ध नहीं हैं और कानूनी प्रक्रिया दुरुपयोग की जा रही है। हालांकि, न्यायालय की पीठ ने यह माना कि मामले में उजागर हुए तथ्य और परिस्थितियां आपराधिक कार्यवाही जारी रखने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करती हैं।
यह फैसला उन मामलों की एक बढ़ती हुई श्रृंखला का हिस्सा है जहां शिक्षा प्रवेश और व्यावसायिक डिग्रियों के नाम पर धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आ रही हैं। न्यायालय के निर्णय में संकेत दिया गया है कि ऐसे आपराधिक षड्यंत्रों के खिलाफ दृढ़ कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है।
दंपति को अब आगामी सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश होना होगा जहां साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे और मामले पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।