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कर्नाटक सरकार ने ग्रृह लक्ष्मी राशि से ऋण वसूली पर रोक लगाई
कर्नाटक सरकार ने राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति को निर्देश दिया है कि महिलाओं की ग्रृह लक्ष्मी राशि से ऋण की किस्त न काटी जाए। सरकार का कहना है कि बिना स्पष्ट लिखित सहमति के काटी गई राशि तुरंत महिलाओं के खातों में वापस जमा की जाए।
LSN India ·

कर्नाटक सरकार ने राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति (एसएलबीसी) को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को प्रदान की जाने वाली राशि से बैंकों द्वारा किसी भी प्रकार की ऋण वसूली नहीं की जा सकती है।
सरकार के आदेश में कहा गया है कि लाभार्थी महिलाओं की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना उनके खातों से कोई भी राशि काटी नहीं जानी चाहिए। अगर पहले से ही ऐसी कोई राशि काटी जा चुकी है, तो उसे तुरंत महिलाओं के खातों में वापस जमा किया जाना अनिवार्य है।
ग्रृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक की प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार इस योजना के उद्देश्य को सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ है और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।
यह कदम उन मामलों में उठाया गया है जहां बैंकों ने महिलाओं की सहमति के बिना ऋण की किस्त के नाम पर ग्रृह लक्ष्मी राशि में से कटौती की थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कार्रवाई योजना की भावना के विपरीत है और इसकी तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए।