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कर्नाटक खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य व्यवसायियों को दिए 15 दिन

कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य व्यवसायों को नियमों का उल्लंघन दूर करने के लिए 15 दिन की समयसीमा दी है। यह कदम राज्य में खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

LSN India · 25 August 2026

कर्नाटक खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य व्यवसायियों को दिए 15 दिन

कर्नाटक खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्य भर के खाद्य व्यवसायों को एक आधिकारिक सूचना जारी की है, जिसमें उन्हें खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली कमियों को 15 दिनों के भीतर सुधारने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखने की दिशा में विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर विभाग की यह सख्त नीति है कि सभी खाद्य उत्पादन, भंडारण और वितरण सुविधाओं को निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान पाई गई किसी भी खामी को तुरंत दूर करना होगा।

इस समयसीमा के बाद, विभाग ने संकेत दिया है कि आवश्यक सुधार न करने वाले व्यवसायों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विभाग को ऐसी व्यवसायों के लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने का अधिकार है।

विभाग ने सभी खाद्य व्यवसायों से अपील की है कि वे प्रदान की गई अवधि में सभी आवश्यक सुधार पूरे करें और खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लें। यह पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण और राज्य में खाद्य सुरक्षा के मानकों को ऊंचा रखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।