Politics · India Bureau
श्रीरंगपट्टणम विधायक पर संपत्ति छिपाने का मामला, कर्नाटक HC ने ECI को भेजा नोटिस
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने श्रीरंगपट्टणम विधायक बंदीसिद्धे गौड़ा के खिलाफ चुनाव संबंधी शपथपत्र में संपत्ति के विवरण न देने के आरोपों पर भारतीय निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। अदालत ने विधायक के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की है।
LSN India ·

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने श्रीरंगपट्टणम विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंदीसिद्धे गौड़ा के विरुद्ध चुनाव संबंधी शपथपत्र में संपत्ति के विवरण न देने के आरोपों की जांच करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया है।
एक जनहित याचिका में विधायक के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति का पूर्ण विवरण प्रकट नहीं किया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह चुनाव कानून के तहत एक गंभीर अपराध है।
न्यायालय की कार्रवाई के बाद अब निर्वाचन आयोग को इस मामले की जांच करनी होगी और विधायक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करनी होगी। यह मामला स्थानीय राजनीति में विवाद का विषय बन गया है।
गौड़ा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर विधायक हैं। उन्होंने अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। आयोग की कार्रवाई के परिणाम इस प्रकरण के आगे के विकास को निर्धारित करेंगे।